उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली का अधिकार

बिजली मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक, वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करानी होगी, ऐसा नहीं होने पर इन कंपनियों को हर्जाना देना होगा।

ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पहली बार सरकार ने बिजली उपभोक्ता को बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के तहत कुछ अधिकार दिए हैं। नए नियमों ये फायदा यह होगा कि अब कंपनियां ढीला रवैया नहीं अपना पाएंगी। अब तक नया मीटर लगाने, गड़बड़ मीटर हटाने या फिर बिलिंग की गड़बड़ देखने में बिजली कंपनियां वक्त लगाती थीं।

बिजली मंत्रालय ने बिजली का नया कनेक्‍शन देने के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है। बड़े शहरों में यह अवधि 7 दिन से ज्‍यादा नहीं होगी। वहीं, नगर महापालिका क्षेत्रों में इसके लिए 15 दिन दिए गए हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिनों के भीतर बिजली का कनेक्‍शन देना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने नया कनेक्‍शन देने और मौजूदा कनेक्‍शन को बदलने के लिए डेडलाइन तय की है।
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बिलिंग और पेमेंट के बारे में कहा गया है कि ग्राहक को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बिल भरने का ऑप्शन मिलना चाहिए. इसके साथ-साथ लोगों की मदद के लिए 24 घंटे सातों दिन वाला कॉल सेंटर भी स्थापित करने को कहा गया है.

नियमों की जानकारी देते हुए ऊर्जा राज्यमंत्री आरके सिंह ने कहा कि इनसे बिजली उपभोक्ता को सशक्तिकरण होगा. नियमों को लाना क्यों जरूरी था इसके बारे में कहा गया है कि देश में कई तरह के बिजली प्रोवाइडर (सरकारी और प्राइवेट) शामिल हैं लेकिन इनका एकाधिकार है. मतलब कस्टमर के पास किसी दूसरे को चुनने का ऑप्शन नहीं होता. ऐसे में कुछ नियम बनाए जाने जरूरी थे जो कि उनको अधिकार दें।

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