आईपीएस अधिकारी पर सूचना आयुक्त ने लगाया जुर्माना

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कर्नाटक के सूचना आयुक्त ने एक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस ) अधिकारी पर 2016 से हाथ से मैला ढोने के एक मामले में कथित रूप से जानकारी छिपाने के लिए जुर्माना लगाया है।

2008 बैच के राम निवास सीपत, जो वर्तमान में हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में तैनात है, पर कर्नाटक सूचना आयुक्त ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

9 नवंबर के आदेश में कहा गया है कि उनके दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के वेतन से 10,000 रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए। यह जुर्माना कर्नाटक के संबंध में उन्हें संबोधित सूचना के अधिकार प्रश्न के जवाब में जानकारी प्रदान करने में विफलता के कारण लगाया गया है।

2016 में बेंगलुरु के अदुगोडी में स्टेट रिजर्व पुलिस (केएसआरपी) यूनिट से जुड़े एक मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता और अधिवक्ता सुधा कटवा द्वारा केएसआरपी परिसर के भीतर हाथ से मैला ढोने की अवैध और जानलेवा प्रथा के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी थी। सीपत तब उप महानिरीक्षक के पद पर थे और केएसआरपी के जन सूचना अधिकारी थे।

सुधा ने आरोप लगाया था कि केएसआरपी अधिकारी मशीनीकृत क्लीनर का उपयोग करने के बजाय अपने स्वयं के समूह डी कर्मचारियों को अपने सैनिटरी गड्ढों की सफाई के लिए लगा रहे थे। सुधा की शिकायत के आधार पर, राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) ने भी अप्रैल 2016 में परिसर का निरीक्षण किया था और शिकायत दर्ज की थी। निरीक्षण के दौरान, पुलिस परिसर के आसपास रहने वाले निवासियों द्वारा एसएचआरसी को बताया गया था कि ऐसे उदाहरण थे जहां श्रमिकों को हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर किया गया था।

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