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नई दिल्ली, जुलाई 15
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त से उस याचिका पर जवाब देने को कहा जिसमें आरोप लगाया गया था कि 53,000 से अधिक पुलिस अधिकारी साइकिल रखरखाव भत्ता ‘धोखाधड़ी’ से ले रहे हैं।
याचिका एक वकील संसेर पाल सिंह ने दायर की है और इस मामले की जांच की मांग की गई है। सिंह ने आरोप लगाया गया है कि कोई भी अधिकारी परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग नहीं कर रहा है लेकिन वे रखरखाव भत्ता ले रहे हैं जो सालाना लगभग 11 करोड़ रुपये है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने अधिकारियों को जनहित याचिका (पीआईएल) का जवाब देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 सितंबर को सूचीबद्ध किया।