आतंक पीड़ितों के लिए मेडिकल कोर्स में आरक्षण

शिक्षिका रजनी बाला की अन्त्येष्टि में शामिल लोग (फाइल चित्र)

न्यूज़ रिवेटिंग

श्रीनगर, 8 नवंबर

एक ऐतिहासिक निर्णय में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए आतंकवादी पीड़ितों के जीवनसाथी और बच्चों के लिए केंद्रीय पूल से एमबीबीएस और बीडीएस सीटें आवंटित की हैं।

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर द्वारा अपनाई जा रही आरक्षण नीति इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय पूल एमबीबीएस और बीडीएस सीटों पर लागू होगी। इसके बाद, जम्मू-कश्मीर व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड (J & K BOPEE) ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए “आतंकवादी पीड़ितों” के जीवनसाथी या बच्चों के लिए केंद्रीय पूल से एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के आवंटन के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

नीति के अनुसार, उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके माता-पिता दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला है, इसके बाद उन परिवारों के बच्चों को दिया जाएगा जिसका एकमात्र रोटी कमाने वाले को आतंकवादियों ने मार दिया है। तीसरी प्राथमिकता आतंकवादियों के कारण हुई स्थायी विकलांगता और गंभीर चोट वाले पीड़ितों के बच्चे होंगे।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) की मंजूरी के बाद यह निर्णय लिया गया है।

जिन बच्चों के माता-पिता को आतंकवादियों ने मार डाला है, उन्हें प्राथमिकी, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हलफनामा देना होगा कि परिवार के किसी अन्य सदस्य को इस श्रेणी का लाभ नहीं मिला है। उन परिवारों के बच्चों के मामले में जिसका एकमात्र कमाने वाले आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे, उन्हें स्थानीय तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसके अलावा, राज्य पुलिस, या गृह विभाग द्वारा पीड़ित को हुई चोट और विकलांगता की प्रकृति की पुष्टि करने के बाद, आतंकवादी अभियानों के दौरान स्थायी रूप से विकलांग और गंभीर चोट वाले पीड़ितों के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं।

अधिसूचना के अनुसार, केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति या यहां तैनात कर्मचारियों के बच्चों को स्थानीय निवासी के समान माना जाएगा।

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