आतंकी सरगना हाफिज सईद को 10 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने सईद को आतंकवाद फंडिंग से जुड़े दो मामलों में सजा सुनााई है।
सईद के साथ जफर इकबाल, याहया मुजाहिद और अब्दुल रहमान मक्की को भी साढ़े 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि इस साल हाफिज सईद को चौथी बार सजा सुनाई गई है। आतंकी इस समय लाहौर में एक और टेरर फंडिंग मामले में 5 साल की सजा काट रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सईद पर आतंक वित्तपोषण, धनशोधन, अवैध रूप से जमीन हड़पने समेत 29 मामले चल रहे हैं।
मुंबई के 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। मुंबई में हुई आतंकी घटना में 166 लोगों की जान चली गई थी और इस हमले ने देश समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था।
कोर्ट ने सईद की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है और 1.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सईद के दो साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को 10.5 साल जेल की सजा दी गई है जबकि अब्दुल रहमान मक्की क भी 6 महीने जेल की सजा दी गई है।
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जमात-उ-दावा के खिलाफ 41 केस दर्ज किए हैं जिनमें से 24 में फैसला आ चुका है जबकि बाकी प्रकरण अभी अदालतों में लंबित हैं। सईद के खिलाफ चार मामलों में फैसला आ चुका है।
संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है और अमेरिका ने उस पर एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है। उसे पिछले साल 17 जुलाई को आतंकी वित्त पोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। आतंकी वित्त पोषण के दो मामलों में उसे इस साल फरवरी में आतंकवाद निरोधी अदालत द्वारा 11 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वह लाहौर की कड़ी सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है।