पटना हाई कोर्ट ने रेलवे से पूछा, रिक्त जमीन पर श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती?

न्यूज़ रिवेटिंग

पटना, जुलाई 28

पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने पटना जंक्शन (Patna Junction) स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर (Mahavir Mandir) के दर्शनार्थियों के लिए वाहन पार्किंग की सुविधा देने के मामले में रेलवे प्रशासन से जवाब तलब किया है और पूछा कि यह सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती?

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) एवं न्यायाधीश एस कुमार (Justice S Kumar) की खंडपीठ ने लव कुमार मिश्रा (Lav Kumar Mishra) की लोकहित याचिका पर सुनवाई की करते हुए यह आदेश दिया। मामला फ्री पार्किंग सुविधा देने को लेकर है। दरअसल, महावीर मंदिर के पास पार्किंग के लिए जगह उपलब्‍ध नहीं है। मंदिर में आने वाले लोग पार्किंग के लिए रेलवे के क्षेत्र का इस्‍तेमाल करते हैं और इसके लिए उन्‍हें पार्किंग शुल्‍क देना पड़ता है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि महावीर मंदिर असंख्य श्रद्धालुओं का केंद्र है। इसके नाम पर ट्रस्ट है, जो जन कल्याणकारी कार्य में समर्पित है। श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंदिर के पास भूमि नहीं है। उन्होंने कहा कि मंदिर के अगल-बगल रेलवे की काफी भूमि है, जिसका इस्तेमाल श्रद्धालुओं को फ्री पार्किंग कराने में हो सकता है। उन्होंने कहा कि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को फ्री-पार्किंग की सुविधा मिले, यह लोकहित में जरूरी है।

रेलवे की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि मंदिर का ट्रस्ट अपने संसाधन से पार्किंग की सुविधा देने में सक्षम है। कोर्ट ने रेलवे से बताने के लिए कहा है कि पटना जंक्शन के आसपास रेलवे की जमीन पर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती? अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।

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