दिल्ली दंगाइ सज्जन कुमार नहीं मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली, ३ सितंबर

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार द्वारा चिकित्सा आधार पर जमानत मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

दिल्ली कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। कुमार (75) ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी है। शीर्ष अदालत ने 24 अगस्त को सीबीआई से कुमार की चिकित्सीय स्थिति की जांच करने को कहा था जो 31 दिसंबर 2018 से जेल में बंद हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 17 दिसंबर 2018 को सिख विरोधी दंगों मामले में उन्हें और अन्य को दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद से सज्जन कुमार आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उच्च न्यायालय ने एक व दो नवंबर 1984 को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में पालम कॉलोनी के राज नगर पार्ट-1 इलाके में पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारा जलाने के मामले में निचली अदालत द्वारा 2013 में कुमार को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया था।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कुमार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खर्च पर बेहतर इलाज के लिए उन्हें मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

“उस पर जघन्य अपराधों का आरोप है। आप चाहते हैं कि उनके साथ किसी सुपर वीआईपी मरीज की तरह व्यवहार किया जाए,” कोर्ट ने सज्जन कुमार के वकील रंजीत कुमार को कहा जिन्होंने दलील दी थी किए “उनके पेट में जटिलताएं हैं और वजन बहुत कम हो गया है। कृपया उन्हें अपने खर्च पर मेदांता में स्थानांतरित करें।”

हालांकि, कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा किया और कहा कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और उन्होंने राहत देने वाला कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

“हम कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। यदि चिकित्सा अधिकारी मेदांता में आगे के उपचार या जांच के लिए इसे आवश्यक समझते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं, ”अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 4 सितंबर को कुमार की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था, “यह कोई छोटा मामला नहीं है … हम आपको जमानत नहीं दे सकते।”

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