रिपब्लिक टीवी परमबीर सिंह पर 200 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करेगा

अति उत्साह में लिए गए प्रेस-कॉन्फ्रेंस मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के लिए भारी पड़ता जा रहा है। एफआईआर में नाम न होने के बावजूद प्रेस-कॉन्फ्रेंस करके टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी को घसीटने वाले मुंबई सिंह को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, साथ ही यह भी कहा कि टीआरपी मामलें में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी आरोपित नहीं हैं।

अदालत की इस टिप्पणी के बाद रिपब्लिक टीवी ने परमबीर सिंह पर 200 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करने का ऐलान किया है। इस सम्बन्ध में रिपब्लिक ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमे अर्नब गोस्वामी ने कहा कि इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसने बेवजह रिपब्लिक को बदनाम करने की कोशिश की।

महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने अदालत में यह बात स्वीकार ली कि टीआरपी मामले में दर्ज की गई एफ़आईआर में रिपब्लिक टीवी का नाम शामिल नहीं है। रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने अपने क़ानूनी सलाहकार समूह फीनिक्स लीगल को निर्देश दिया है कि वह परमबीर सिंह पर 200 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएँ। इसमें से 100 करोड़ अर्नब गोस्वामी की छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए और 100 करोड़ रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क की छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए। रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क की क़ानूनी टीम मानहानि का मुकदमा करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है।

गौरतलब है कि 9 अक्टूबर को मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर रिपब्लिक टीवी पर टीआरपी चोरी का आरोप लगाय।

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