रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ और जाने-माने पत्रकार अर्नब गोस्वामी “राष्ट्र जानना चाहता है” पूछना जारी रख सकते हैं क्योंकि आज दिल्ली की अदालत ने इस मुद्दे पर कोई आदेश नहीं दिया।
रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और बेनेट कोलमैन एंड कंपनी, जो टाइम्स नाउ चैनल चलाती हैं, के बीच पिछले दो वर्षों से कानूनी लड़ाई चल रही हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर टैगलाइन “राष्ट्र जानना चाहता है” के उपयोग के संबंध में टाइम्स नाउ को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मुद्दे की एक विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता है।
न्यायमूर्ति जयंत नाथ की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक टीवी को टैगलाइन उपयोग ना करने के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया। टैगलाइन “नेशन वांट्स टू नो ’अर्नब की पहचान बन चूका है।
उच्च न्यायालय के आदेश का मतलब यह है कि टाइम्स नाउ रिपब्लिक टीवी को टैगलाइन का उपयोग करने से मना नहीं किया जा सकता जिसे रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी द्वारा लोकप्रिय किया गया था जब उन्होंने टाइम्स नाउ के लिए संपादक और समाचार एंकर के रूप में काम किया था।
अदालत ने हालांकि रिपब्लिक टीवी को टैगलाइन न्यूज़ ऑवर के उपयोग करने से रोक दिया है ।
“हम 2017 से यह लड़ाई लड़ रहे हैं। यह आसान नहीं था। अंत में, आज हम सफल हुए हैं,” फीनिक्स लीगल की मालविका त्रिवेदी कहती हैं, जिन्होंने कोर्ट में रिपब्लिक का प्रतिनिधित्व किया था।