बाटला हाउस एनकाउंटर: आतंकी आरिज खान को दिल्ली कोर्ट ने ठहराया दोषी, 15 मार्च को सजा का ऐलान

बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान पर आज साकेत न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे दोषी करार दिया है।

न्यायालय इस मामले में सजा का फैसला 15 मार्च को सुनाएगी अदालत ने आरिज खान पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह साबित हो गया है कि खान एनकाउंटर के समय भागने में कामयाब रहा था।

13 सितंबर 2008 को दिल्ली ने तब खौफ का मंजर देखा था जब कनॉट प्लेस, इंडिया गेट के साथ करोल बाग और ग्रेटर कैलाश में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस सीरियल ब्लास्ट में 26 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 133 लोग जख्मी भी हुए थे।

जाँच एजेंसियों ने इस बात का खुलासा किया था कि सीरियल ब्लास्ट की घटना की साजिश को इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकियों ने अंजाम दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को 19 सितंबर 2008 की सुबह एक सूचना मिली जिसके आधार पर बाटला हाउस में बिल्डिंग नंबर एल-18 के फ्लैट नंबर 108 पर धावा बोला गया।

इस एनकाउंटर का नेतृत्व इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा कर रहे थे जिन्हे आतंकियों ने गोली मार दी। आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को तीन गोलियां लग गई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहा उन्होंने दम तोड़ दिया। इस एनकाउंटर में दो आतंकियों को भी दिल्ली पुलिस की टीम ने ढेर कर दिया था।

अदालत ने आरिज खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। बता दें कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था, साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले अदालत ने 8 साल पहले इस मामले से जुड़े एक और आतंकी शहजाद अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

इस एनकाउंटर पर खूब राजनीतिक विवाद हुआ। इस एनकाउंटर को अलग मोड़ देने की कोशिश की गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की थी और अपने बयानों से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर संदेह पैदा करने की कोशिश की थी।

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