चुनाव आयोग ने डीजीपी को हटाने का आदेश दिया

कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता

न्यूज़ रिवेटिंग

रांची, अक्टूबर 19

चुनाव आयोग ने आज झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाने का आदेश दिया। चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों में उनके खिलाफ ‘शिकायतों के इतिहास’ का हवाला दिया है।

अपने आदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि कार्यवाहक डीजीपी को कैडर में उपलब्ध सबसे वरिष्ठ डीजीपी स्तर के अधिकारी को कार्यभार सौंपना चाहिए। राज्य सरकार को आज शाम 7 बजे तक इन निर्देशों का अनुपालन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

साथ ही, झारखंड सरकार को 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

विशेष रूप से, 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) द्वारा पक्षपातपूर्ण आचरण के आरोपों के बाद गुप्ता को ADG (विशेष शाखा), झारखंड के रूप में उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया था।

उस समय, उन्हें दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर के कार्यालय में फिर से नियुक्त किया गया था और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक झारखंड लौटने पर रोक लगा दी गई थी।

इसके अलावा, 2016 में राज्यसभा चुनाव के दौरान, तत्कालीन अतिरिक्त डीजीपी गुप्ता पर सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे थे। आयोग ने एक जांच समिति बनाई थी, जिसके निष्कर्षों के आधार पर विभागीय जांच के लिए उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया था।

गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को अजय कुमार सिंह की जगह कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया था। अजय कुमार सिंह, 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वरिष्ठता के आधार पर सिंह को 14 फरवरी, 2023 को झारखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया था।

इसके तुरंत बाद, गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की गई थी।

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