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बेंगलुरु, मार्च 15
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेश को बरकरार रखा।
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है वही यूनिफार्म की आवश्यकता अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध है।
कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास आदेश जारी करने का अधिकार है; इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता है।
25 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखने से पहले बेंच के समक्ष सुनवाई 11 दिन तक चली थी। सुनवाई के पहले दिन ही कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें छात्रों को हिजाब, भगवा शॉल (भगवा) पहन कर कॉलेज आने की अनुमति नहीं दी थी।