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नई दिल्ली, अप्रैल 18
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है।
सोमवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की पीड़ित पक्ष की सुनवाई ठीक से नहीं हुई है और जमानत देने में जल्दबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस मामले पर फिर से सुनवाई करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस मामले पर फिर से सुनवाई करने को कहा है।
चीफ जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने की किसानों की याचिका पर चार अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले, न्यायालय ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर करने के इलाहबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जब मामले की सुनवाई अभी शुरू होनी बाकी है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चोटों की प्रकृति जैसी अनावश्यक बातों पर गौर नहीं किया जाना चाहिए।