कोरबा जिले में स्थापित मड़वा ताप विद्युत गृह को जिस स्थान में लगाया गया है उसे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड ने बंजर बताया जबकि वह कृषि भूमि है।
यह सनसनीखेज खुलासा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिवेदन पर किया है।प्रतिवेदन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के अटल बिहारी वाजपेयी तापीय विद्युत गृह, मड़वा के योजना के लिए जो डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) प्रस्तुत की थी उसके अनुसार 80 प्रतिशत भूमि बंजर तथा 20 प्रतिशत कृषि भूमि थी। जिसके लिए विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
नियंत्रक महालेखापरीक्षक छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार कम्पनी ने कुल 1,728.73 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जिसमें से सिर्फ 283.77 एकड़ (16.41 प्रतिशत) भूमि बंजर थी तथा शेष 1,444.96 एकड़ (83.59 प्रतिशत) कृषि भूमि थी। अर्थात जिसे बंजर बताया गया वह कृषि भूमि थी।
जिसके कारण पुनर्वास और पुनर्स्थापना के 15 प्रकरण, भू-विस्थापितों का विरोध, हड़ताल, काम रोको, तालाबंदी जैसी घटनाएं हुई जिससे परियोजना के कार्य में रुकावटें आई। रिपोर्ट के अनुसार कम्पनी ने भूमि का अधिग्रहण किया जो निर्धारित सीमा से 38 प्रतिशत अधिक थी जिसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से कोई भी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई परिणामस्वरूप परियोजना की लागत में 63.32 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई।
१०००-ंमेगावाट क्षमता वाले मड़वा ताप विद्युत गृह की पहली इकाई पूर्ववती भाजपा सरकार के कार्यकाल में २०१६ में चालू हुई थी।
रिपोर्ट के अनुसार सलाहकार ने 60 किलोग्राम/मीटर रेल की आवश्यकता के अनुरुप के स्थान पर 52 किलोग्राम/मीटर रेल के लिए इन-मोशन वे ब्रिज के लिए डिजाईन स्वीकृत किया। इन-मोशन वे-ब्रिज की विशिष्टताओं में असंगति होने के कारण इसे मई 2019 तक स्थापित नहीं किया जा सका। बाद में 1,681.52 करोड़ मूल्य के खरीदे गए कोयले पर 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान मार्ग में हुए नुकसान को नहीं मापा जा सका।
रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजना की इकाई-एक तथा दो क्रमशः 42 और 44 महीने के विलंब से चालू हो सकी जिसका मुख्य कारण अनुबंध के निष्पादन, सामग्री की आपूर्ति, बीटीजी सिविल कार्य प्रदान करने और पूर्ण करने तथा बीओपी समझौते के अंतर्गत सुविधाओं को पूर्ण करने में विलंब का होना था। इसके परिणामस्वरुप 16,440.07 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि हुई जिसका मूल्य 4,438.82 करोड़ रूपए था। वहीं पावर फायनेंस कॉर्पोरेशन के ऋण पर मिलने वाली 17.95 करोड़ रूपए के ब्याज की छूट से वंचित होना पड़ा तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को 315.32 करोड़ की उच्च दर पर विद्युत के क्रय पर व्यय करना पड़ा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि विद्युत संयंत्र की दोनों इकाईयों के चालू होने के बाद भी कम्पनी कम से कम 850 मेगावाट प्रति घण्टा (85 प्रतिशत प्लाण्ट लोड फेक्टर) विद्युत उत्पादन के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही यह केवल 575 मेगावाट प्रतिघण्टा ही उत्पादन कर सकी। वहीं कम्पनी ने भारत सरकार और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड द्वारा निर्धारित विभिन्न अधिनियमों, विनियमों और मानदण्डों के प्रावधानों का पालन नहीं किया, जो कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।