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पटना, नवंबर २३
बिहार की राजधानी के रामकृष्ण नगर पुलिस ने एक दुल्हन और उसके अन्य महिला रिस्तेदारों के कमरे में शराब की खोज में की गई कार्रवाई पर पटना उच्च न्यायालय की महिला अधिवक्ता श्रीमती छाया मिश्र ने बताया कि बिहार एक्साइज एक्ट में हरेक रेड या सर्च में महिला पुलिस की उपस्थित रहने का प्रावधान नहीं है।
दुल्हन के कमरे, उसके वार्डरोब, अन्य महिला मेहमानों को बिना बताए तलाशी लेना निश्चित रूप से महिलाओं के निजता के अधिकार पर हमला है।
यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी में निहित मौलिक अधिकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में आधार कार्ड मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया था बिहार आबकारी अधिनियम के तहत शराब की तलाशी या छापेमारी के दौरान महिला पुलिस की मौजूदगी का कोई निर्देश नहीं है।
हालांकि, प्रोटोकॉल महिलाओं के कमरे में तलाशी की निष्पक्षता के लिए महिला पुलिस की मौजूदगी का सुझाव देते हैं जैसा कि इनकम टैक्स, सतर्कता, सीबीआई या यहां तक कि एनसीबी छापे या तलाशी के मामले में किया जाता है।