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नई दिल्ली, अक्टूबर 12
दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में १९८४ बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्ज़ी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। एक एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी।
याचिका में कहा गया था कि अस्थाना का अपेक्षित न्यूनतम कार्यकाल छह महीने नहीं था, इसलिए उनकी नियुक्ति के लिए UPSC का कोई पैनल नहीं बनाया गया। साथ ही न्यूनतम दो साल के कार्यकाल के मानक को नजरअंदाज किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाना की नियुक्ति पर याचिका पर दो हफ्ते में फैसला करने को कहा था।
गुजरात कैडर के आईपीएस राकेश अस्थाना ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है और उनकी नियुक्ति को चुनौती कानूनी कार्यवाही का गलत इस्तेमाल है जिसके पीछे बदले की भावना है। हलफनामे में अस्थाना ने कहा था कि जब से उन्हें सीबीआई का विशेष निदेशक बनाया गया था, तभी से कुछ संगठन उन्हें निशाना बनाकर उनके याचिकाएं दायर कर रहे हैं.
राकेश अस्थाना को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। दिल्ली विधानसभा में बाकायदा अस्थाना की पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया और केंद्र सरकार से इस नियुक्ति को वापस लेने को कहा गया।