केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के बारे में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।

इस संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न नीचे देखे जा सके हैः

1. विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना क्या है?

पीएलआई का अर्थ “उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन” है। ‘स्पेशियलटी स्टील’ के लिए पीएलआई योजना का उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके देश के भीतर विशेष इस्पात ग्रेड के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है।वर्तमान में देश इस्पात मैन्युफैक्चरिंग में कम कीमत की मूल्य श्रृंखला   संचालित करता है। पीएलआई प्रोत्साहन से विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन को निम्नलिखित उपायों से बढ़ावा मिलने की आशा है

• महत्वपूर्ण निवेश को आकर्षित करके।

• प्रौद्योगिकी और जानकारी प्रदान करके।

• निर्यात को बढ़ावा देकर।

2. विशेष इस्पात क्या है?
‘विशेष इस्पात’ इस्पात मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया का एक डाउनस्ट्रीम (अनुप्रवाह), मूल्य वर्धित उत्पाद है। यद्यपि ‘विशेष स्टील’ की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है।

3.पीएलआई योजना के अनुसार स्पेशियलटी स्टील के अंतर्गत क्या कवर किया जाता है?

स्पेशियलटी स्टील ग्रेड कवर करने वाली योजना निम्नलिखित पांच सूचक उत्पाद श्रेणियों में लागू होगाः
i. कोटेड/प्लेटेड स्टील उत्पाद
ii. हाई स्ट्रेंथ/वियर रेसिस्टेंट स्टील
iii. स्पेशियलटी रेल
iiii. अलॉय स्टील उत्पाद तथा स्टील वॉयर
v. इलेक्ट्रिकल स्टील


4. इन उत्पादों को क्यों चुना गया है?
पहचाने गए उत्पादों में-

• घरेलू उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात और महत्वपूर्ण निवेश को आकर्षित करने की उच्च क्षमता।

• हितधारकों की मांग।

• आला ऐप्लीकेशन।

5. इन उत्पादों की पहचान कैसे की गई?

उत्पादों को अंतिम रूप देने से पहले उद्योग और अंतर-मंत्रालयी विस्तृत परामर्श किया गया।

6. योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन परिव्यय क्या है?
कुल परिव्यय 6,322 करोड़ रुपए होगा।

7. योजना की अवधि क्या है?
• योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि अधिकतम पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
• पहला प्रोत्साहन 2022-23 के वाणिज्यिक उत्पादन के आधार पर 2023-24 से देय होगा।

8. क्या योजना की अवधि को स्थगित किया जा सकता है?

• कुछ उत्पाद श्रेणियों के लिएप्रारंभिक वर्ष को दो वर्ष तक के लिए स्थगित किया जा सकता है।

• प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे अप्रत्य़ाशित घटना के मामले में, कंपनियों को अधिकार प्राप्त सचिवों के समूह (ईजीओ) की स्वीकृति  से प्रारंभिक वर्ष को एक वर्ष तक स्थगित करने की अनुमति दी जा सकती है।

9. योजना के अंतर्गत कौन आवेदन कर सकता है?
कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत में पंजीकृत एक कंपनी, जो चिन्हित “स्पेशियलटी स्टील” ग्रेड के मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है, जो लौह अयस्क/स्क्रैप/स्पंज आयरन/छर्रों आदि का उपयोग करके देश के भीतर इनपुट सामग्री को पिघलाने और डालने के अधीन है,इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगी। इस तरह एंड-टू-एंड मैन्युफैक्चरिंग देश के भीतर होगी।

10. इस योजना के माध्यम से देश को कैसे लाभान्वित किया जाएगा?

 बेसलाइन (2019-20)अनुमानित (2026-27)प्रतिशत में
मात्रामात्रामात्रामात्रा
(मिलियन टन)(करोड़ रुपए)(मिलियन टन)(करोड़ रुपए)
उत्पादन17.697,28742.22,42,838140 प्रतिशत
आयात3.729,2560.97355-76 प्रतिशत
निर्यात1.69,4745.533,024244 प्रतिशत

• चिन्हित ‘ स्पेशियलटी स्टील ‘ ग्रेड का अनुमानित उत्पादन 2026-27 तक दोगुने से भी अधिक होने की उम्मीद है। (बेसलाइन उत्पादन 17 मिलियन टन है, अनुमानित उत्पादन 42 मिलियन टन है)।

• अनुमानित निर्यात (मात्रा में) वर्तमान मात्रा से 3 गुना से अधिक होने की आशा है।

• अनुमानित आयात(मात्रा में) 4 गुना कम होने की आशा है।.
• स्पेशियलटी स्टील में 2029-30 तक 39,625 करोड़ रुपए का अपेक्षित निवेश।

11. अपेक्षित लाभार्थी कौन हैं?

• कोटेड/ प्लेटेड उत्पाद, हाई स्ट्रेंथ/ वियर रेसिस्टेंट स्टीस तथा इलेक्ट्रिकल स्टील।

• अलॉय स्टील निर्माता तथा अलॉय स्टील उत्पादों और स्टील वायर में द्वितीयक स्टील निर्माता।

12. क्या एमएसएमई को इस योजना में लाभ होगा?
• इस योजना में एमएसएमई श्रेणी की कंपनियों सहित एकीकृत इस्पात मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों, डाउनस्ट्रीम स्टील निर्माताओं दोनों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

• एमएसएमई, जो चिन्हित विशेषइस्पात ग्रेड की मैन्युफैक्चरिंग में हैं, इस श्रेणी में भाग लेने की उम्मीद है, “एलॉय स्टील उत्पाद और स्टील वायर”।

13. पीएलआई योजना के तहत आवेदन करने का तरीका क्या है?
कोई कंपनी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती है।

14. क्या कोई कंपनी अनेक उत्पाद श्रेणी/उप-श्रेणी के लिए आवेदन कर सकती है?
हां, एक कंपनी इच्छानुसार कई उत्पादों की श्रेणी/उप श्रेणी के लिए आवेदन कर सकती है। लेकिन इसके लिए प्रत्येक उत्पाद/उप श्रेणी के लिए गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क के साथ अलग-अलग आवेदन जमा करने की आवश्यकता है।हालांकि, पीएलआई कोष-सीमित है, जिसमें सभी उत्पाद श्रेणियों में एक पात्र कंपनी पर 200 करोड़ रुपए की सीमा है।

15. पीआईएल योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंड क्या हैं?
मानदंड हैं- न्यूनतम वृद्धिशील तथा न्यूनतम निवेश की सीमा। 

16. क्या एक आवेदक,जिसके पास योजना में निर्दिष्ट उत्पाद का उत्पादन करने वाली मौजूदा इकाई है,उस उत्पाद उप-श्रेणी के अंतर्गत पीएलआई योजना के लिए पात्र है?
• वृद्धिशील उत्पादन और निवेश की न्यूनतम सीमाओं के लिए प्रतिबद्ध सभी आवेदक पात्र हैं।
• यह योजना ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड निवेश के बीच अंतर नहीं करती है।
• निवेश/उत्पादन मौजूदा सुविधाओं के अतिरिक्त होना चाहिए और मौजूदा उत्पाद लाइनों में कमी स्वीकार्य नहीं होगा।

17. सीमा वृद्धिशील उत्पादन दर क्या है?

यह किसी दिए गए उत्पाद उप-श्रेणी के लिए वृद्धिशील उत्पादन दर है और इसे दिशा-निर्देशों में अधिसूचित किया जाएगा।आवेदकों को पीएलआई योजना में भाग लेने के लिए पात्र होने के लिए या तो सीमा वृद्धिशील उत्पादन दर के बराबर या उससे ऊपर की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध होना आवश्यक है।

18. अनुमति योग्य निवेश क्या है?
प्रत्येक उत्पाद श्रेणी/उप-श्रेणी के लिएदिशा-निर्देशों में अधिसूचित किए जा सकने वाले “अनुमति योग्य निवेश की सूची” में केवल निवेश को ही योजना में स्वीकार्य माना जाता है।

19. पीएलआई योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन की गणना कैसे की जाती है ?
प्रोत्साहन की गणना वृद्धिशील उत्पादन के आधार पर की जाती है जिसे लागू होने वाले प्रोत्साहन स्लैब और उत्पाद के भारित औसत बिक्री मूल्य से गुणा किया जाता है। उदाहरण के लिए ,
ए = पिछले वर्ष या आधार वर्ष, जो भी अधिक है, के संदर्भ में चालू वर्ष में वृद्धिशील बिक्री।

बी = भारित औसत बिक्री मूल्य (करों का शुद्ध) चालू वर्ष में।
सी = आधार वर्ष (2019-20) में भारित औसत बिक्री मूल्य (करों का शुद्ध)
प्रोत्साहन = (ए/बी) x (बीया सी, जो भी कम है) x (लागू पीएलआई दर) /100

* चालू वर्ष का अर्थ उस वर्ष से है जिसके लिए पीएलआई का दावा किया गया है।


20.क्या होगा यदि कोई चयनित कंपनी किसी दिए गए वर्ष के लिए किसी भी सीमा मानदंड को पूरा करने में सक्षम नहीं है? 
यदि कोई आवेदक कंपनी सीमा मानदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो उस वर्ष के लिए कंपनी को कोई प्रोत्साहन देय नहीं होगा, लेकिन अगले वर्ष में चयनित कंपनी द्वारा पूर्ण संचयी उत्पादन किया जाना चाहिए।

21. पीएलआई स्लैब क्या हैं जिन पर प्रोत्साहन देय होगा?

पीएलआई स्लैब2022-232023-242024-252025-262026-27
पीएलआई-ए4 प्रतिशत5 प्रतिशत5 प्रतिशत4 प्रतिशत3 प्रतिशत
पीएलआई-बी8 प्रतिशत9 प्रतिशत10 प्रतिशत9 प्रतिशत7 प्रतिशत
पीएलआई-सी12 प्रतिशत15 प्रतिशत15 प्रतिशत13 प्रतिशत11 प्रतिशत

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