सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण से जुड़े मामले में न्यायालय कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता

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नई दिल्ली, जनवरी 28

प्रोमोशन में आरक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया और कहा कि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए न्यायालय कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता।।

जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने जरनैल सिंह बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता मामले में 2018 में 5 जजों की बेंच द्वारा दिए गए संदर्भ के बाद मामले की सुनवाई की थी और 26 अक्टूबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पीठ ने आज निम्नलिखित घोषणाएं कीं: 1. प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए न्यायालय कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता। 2. राज्य प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है। 3. आरक्षण के लिए मात्रात्मक डेटा के संग्रह के लिए कैडर एक इकाई के तौर पर होना चाहिए।

केंद्र और राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से प्रोमोशन में आरक्षण के मानदंडों के बारे में भ्रम को दूर करने का आग्रह करते हुए कहा था कि अस्पष्टता के कारण कई नियुक्तियां रुकी हुई हैं।

कोर्ट ने कहा कि संग्रह पूरे वर्ग/वर्ग/समूह के संबंध में नहीं हो सकता, लेकिन यह उस पद के ग्रेड/श्रेणी से संबंधित होना चाहिए जिससे प्रोमोशन मांगा गया है। कैडर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की इकाई होना चाहिए। यदि डेटा का संग्रह पूरी सेवा के लिए किया जाएगा तो ये अर्थहीन होगा।

2006 में एम नागराज बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने प्रोमोशन में आरक्षण प्रदान करने वाले 85 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। नागराज में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर डेटा का संग्रह, प्रशासन पर दक्षता पर समग्र प्रभाव और क्रीमी लेयर को हटाने जैसी शर्तें रखी थीं।

प्रोमोशन में आरक्षण पर विचार करते समय 2018 में, जरनैल सिंह में 5-न्यायाधीशों की बेंच ने एम नागराज बनाम भारत संघ के मामले में 2006 के फैसले को उस हद तक गलत मानते हुए संदर्भ का जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि पदोन्नति में आरक्षण देते समय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन को दर्शाने वाला मात्रात्मक डेटा आवश्यक है।

इस स्पष्टीकरण के साथ, 5-न्यायाधीशों की पीठ ने नागराज के फैसले को 7-न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने की याचिका को ठुकरा दिया था।

केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 144 याचिकाओं का वर्तमान समूह दायर किया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट से पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया गया था क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के मानदंडों में अस्पष्टता के कारण कई नियुक्तियां रोक दी गई हैं।

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